आमदन प्रमाण पत्र का आधार बनेगा पीपीपी
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आमदन प्रमाण पत्र का आधार बनेगा पीपीपी

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सरकारी विभाग नहीं करेंगे बाध्य

चंडीगढ़ 2 सितंबर। हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जारी निर्देश में कहा कि कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है।
एफआईडीआर में उपलब्ध पीपीएन से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है। हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल के माध्यम से पीपीएन के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त उपायुक्त-सह- जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। 
एफआईडीआर में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, तो इसके पश्चात नामित लोकल कमेटी (एलसी) इसे सत्यापित करेगी और एफआईडीआर में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी। एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र (इसके मानक प्रारूप में) जारी होने की तारीख से 31 मार्च तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। 
वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी, यह निष्कर्ष निकालता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश एफआईडीआर में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है।
यदि कोई आवेदक एफआईडीआर में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है। आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रमाण पत्र पर इसके उपयोग/प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इस आदेश की प्रभावी तिथि से, केवल पीपीएन और एफआईडीआर में निहित सत्यापित डाटा के आधार पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सरल पोर्टल के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र ही वैध आय प्रमाण पत्र होंगे।
हरियाणा सरकार के सभी संगठनों (विभागों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्डों, निगमों और समितियों सहित) को समय-समय पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में आय प्रमाण पत्र स्वीकार करना आवश्यक है।
हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण दस्तावेज जमा करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, यदि वह परिवार पहचान संख्या (पीपीएन) प्रदान करता है और उसकी आय परिवार सूचना डाटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित के रूप में चिह्नित है।